हरियाणा मंत्रिमंडल ने खनन नियम 2012 में संशोधन को प्रदान की स्वीकृति
मुआवजा प्रक्रिया को बनाया सरल, पत्थर और रेत पर रॉयल्टी बढ़ाई
चंडीगढ़। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
संशोधन के तहत , किसानों को मुआवजा और रेंट प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है।
पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन की गई है, जबकि रेत की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन किया गया है।
बैठक में अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया जाएगा। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के भीतर है, तो अंतर-राज्यीय पारगमन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, और यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो 20 रुपये निर्धारित किया गया है।
इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिजों का भण्डारण, परिवहन एवं अवैध खनन निवारण नियम (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
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