हरियाणा मंत्रीमंडल ने गुरुद्वारा चुनाव नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
पीड़ित पक्ष को आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की दी अनुमति
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्क्षता में गुरुवार को हुई बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम, 2023 के नियम 89 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
नियम 89 के मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता था। संशोधन के बाद आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव द्वारा इन नियमों के तहत पारित किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष ऐसे आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।
गौरतलब है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम 2023 बनाए गए हैं।
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